“कर्मचारी”का अर्थ औद्योगिक संबंध कोड 2020 के अनुसार कोई भी व्यक्ति (कोई प्रशिक्षु नहीं जो 1961 के अधिनियम के तहत आता हो) जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में किसी भी कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य के लिए नियोजित हो — चाहे सेवा की शर्तें स्पष्ट हों या न हों — और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा कर्मचारी घोषित किया गया हो, लेकिन इसमें सशस्त्र बलों के कोई भी सदस्य शामिल नहीं हैं,अर्थात इसमें सेना शामिल नहीं है।
कर्मचारी का अर्थ –
कर्मचारी के अर्थ को अब हम निम्न बिन्दुओं के हिसाब समझते है।
1. व्यक्ति वो ट्रेनिंग में नहीं होना चाहिए।
2. वह कम पढ़ा लिखा या बहुत पढ़ा लिखा हो यह कर्मचारी के लिए जरूरी नहीं है।
3. वह भारत सरकार के नियम शर्तों के हिसाब से उत्पादन या सेवाओं के कार्य कर रहा व्यक्ति भी कर्मचारी कहलाएगा।4. वह देश की सीमाओं वह आंतरिक या बाहरी सुरक्षा कुछ भी हो सकती है से संबंधित सेना में न हो।
अस्वीकरण –
यह लेख औद्योगिक संबंध कोड 2020 पर आधारित है जिसे आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है।