अनुच्छेद 8 (भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

भारत का संविधान

 अनुच्छेद 8 को आसानी से समझा जा सकता है, जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता बताता है।भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5, 6 और 7 मिलकर यह बताते हैं कि संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक माना गया। अनुच्छेद 5 भारत में सामान्य रूप से … Read more

अनुच्छेद 7 ( पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार )

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अनुच्छेद 7 के अनुसानु अनुच्छेद 5 और 6 में जो भी लिखा है, उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान के नागरिक रहा हो या उस समय पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में रहता हो, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।   लेकिन इस नियम का लागू होना उन … Read more

अनुच्छेद 6 ( पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता

भारत का संविधान

अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी , अनुच्छेद 6 के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पहले पाकिस्तान के क्षेत्र वाले राज्य से भारत आया हो — उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, अगर वह नीचे दिए गए नियमों में से किसी एक को पूरा करता हो । अनुच्छेद 6 की व्याख्या: … Read more

अनुच्छेद 5

भारत का संविधान

अभी तक आपने पढ़ा है भारतीय संविधान भाग 1(संघ और उसका राज्यक्षेत्र) जिसमें अनुच्छेद 1 – 4 तक का जिक्र था। और अब हम भाग 2 में प्रवेश कर चुके है,जो कि अनुच्छेद 5 – 11 तक है, यानि इसमें कुल 7 अनुच्छेद (Articles) शामिल हैं,तो आइए हम अनुच्छेद 5 शुरू करते है।संविधान का भाग … Read more

अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां

भारत का संविधान

अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में बताई गई किसी विधि (Law) में —अगर पहली अनुसूची (First Schedule) और चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) में संशोधन करने की जरूरत हो,तो वह विधि (Law) अपने आप उन संशोधनों को शामिल करेगी जो उस विधि को लागू करने के लिए आवश्यक हैं।   इसका मतलब यह … Read more

अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नाम में परिवर्तन

भारत का संविधान

  भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है।संविधान निर्माताओं ने यह समझा था कि समय के साथ प्रशासनिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कारणों से राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है।इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया हैकि वह नए राज्य बना सके, पुराने … Read more

अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

भारत का संविधान

भारत के संविधान के भाग 1, अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस तरह से किया जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे होता है समझिए – (क) किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करना:अगर कोई नया इलाका (देश या क्षेत्र) भारत का … Read more

अनुच्छेद 1(भारत का संविधान)

भारत का संविधान

Bhभारत के संविधान के भाग 1, अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि भारत का आधिकारिक नाम क्या होगा। 1️⃣ अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का नाम क्या है? भारत का आधिकारिक नाम “भारत अर्थात इंडिया” होगा।इसका मतलब है —हमारा देश दो नामों से जाना जाता है:भारत (Hindi name) और India (English name)।दोनों नाम … Read more

संविधान का परिचय (कब लागू हुआ ,क्या है,किसने लिखा,प्रस्तावना

भारत का संविधान

 

 

 

भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह तय करता है कि भारत की सरकार कैसे चलेगी और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य क्या होंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने तैयार किया, इसके निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का विशेष योगदान रहा, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता कहा जाता है। इस प्रकार, भारतीय संविधान देश की एकता, न्याय और लोकतंत्र की मजबूत नींव है।

संविधान का परिचय(कब लागू हुआ,क्या है,किसने लिखा,प्रस्तावना)

1.संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

2.प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, और लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना।वर्तमान में: विभिन्न संशोधनों के बाद, अनुच्छेदों की कुल संख्या बढ़कर 448 हो गई है। अब इनमें 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।

3.संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने लगे और संविधान सभा ने 11 सत्रों में 167 दिन तक बहस की।

4.संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है और देश के संचालन का आधार है।

5.सरकारी संरचना:भारत की सरकार तीन शाखाओं में बंटी है — कार्यपालिका (Executive), विधायिका (Legislature) और न्यायपालिका (Judiciary)।

6.राज्य प्रमुख और संसद:भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं।

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STANDING ORDERS WCL कर्मचारियों का वर्गीकरण (Classification of Workmen)

STANDING ORDERS WCL

STANDING ORDERS WCL कर्मचारियों का वर्गीकरण कई आधारों पर और विभिन्न लोगों को जो किसी भी तरह WCL से संबद्ध है निम्न आधारों पर उनका वर्गीकरण करता है। STANDING ORDERS WCL कर्मचारियों का वर्गीकरण (Classification of Workmen) 1 प्रशिक्षु (Apprentice) 2 बदली या स्थापन्न (बदली or Substitute) 3 अस्थाई (Casual) 4 स्थाई (Permanent) 5 प्रशिक्षण अवधि में … Read more