अनुच्छेद 1(भारत का संविधान)

Bhभारत के संविधान के भाग 1, अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि भारत का आधिकारिक नाम क्या होगा।

1️⃣ अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का नाम क्या है?

भारत का आधिकारिक नाम “भारत अर्थात इंडिया” होगा।इसका मतलब है —हमारा देश दो नामों से जाना जाता है:भारत (Hindi name) और India (English name)।दोनों नाम संविधान में मान्य हैं।

2️⃣ भारत किसका संघ है?

भारत राज्यों का संघ (Union of States) है।यानी भारत एक ऐसा देश है जो कई राज्यों (States) और केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories) से मिलकर बना है।हर राज्य का अपना प्रशासन होता है, लेकिन सब मिलकर एक देश – भारत बनाते हैं।

3️⃣ भारत का राज्यक्षेत्र किनसे बनता है?

भारत का कुल क्षेत्र तीन भागों में बँटा है:

(क) राज्यों के क्षेत्र,

(ख) संविधान की पहली अनुसूची में बताए गए संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories),

(ग) ऐसे क्षेत्र जो बाद में भारत में जोड़े जाएँ या मिलाए जाएँ।इसका मतलब – अगर भविष्य में कोई नया राज्य या इलाका भारत में जुड़ता है, तो वह भी भारत का हिस्सा बन जाएगा।

भारत का मानचित्र

FAQs –

1 अन्वय में “Union of States” का क्या मतलब है?

उत्तर: “Union of States” यह दिखाता है कि भारत एक संघ है, न कि पूरी तरह एक संघीय राष्ट्र जैसा कि कुछ देश-मॉडल में होता है। यहाँ राज्यों को पूरी तरह स्वतंत्र स्वायत्त इकाइयाँ नहीं मानी गईं, और राज्यों का देश से अलग होने का अधिकार नहीं है।

2. क्या यह कहना सही है कि भारत फेडरेशन (संघ-राष्ट्र) नहीं है?

उत्तर: यहाँ थोड़े सावधानी से समझना होगा। भारत में संघीय (फेडरल) लक्षण मौजूद हैं, लेकिन संविधान में इसे “Union of States” कहा गया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राज्यों को बाहर जाकर अलग होना संभव नहीं है।

3. “भारत” और “India” नाम का उपयोग क्यों किया गया है?

उत्तर: अनुच्छेद 1 में दोनों नाम- “India, that is Bharat”- शामिल किए गए हैं। इसका कारण यह था कि संविधान निर्माता दोनों नामों—“भारत” (देशी नाम) और “इंडिया” (अंग्रेज़ी/वैश्विक नाम)- को समाहित करना चाहते थे।

4 किसी प्रमुख न्यायनिर्णय (Landmark Case) से इसका संबंध?

उत्तर:विशेष रूप से अनुच्छेद 1 से सीधे जुड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट का बहु-प्रसिद्ध नाम नहीं मिलता जैसा कि अन्य अधिकारों (जैसे अनुच्छेद 21) से जुड़े हैं।हालांकि, उदाहरण के लिए Berubari Union case (1960) ने भारत-पाक सीमा, अधिग्रहित क्षेत्रों एवं संधियों के संदर्भ में अनुच्छेद 1 की ‘अधिगृहीत प्रदेश’ (other territories as may be acquired) की व्याख्या पर प्रकाश डाला। Manupatra Academyइस तरह यह अनुच्छेद भारत के संघीय ढाँचे, राज्यों-केंद्र के संबंध एवं प्रदेशीय सीमाओं के सवालों में संवैधानिक आधार देता है।

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य (Educational & Informational Purpose) से लिखा गया है।यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह (Legal Advice) नहीं है।पाठकों से अनुरोध है कि किसी कानूनी निर्णय या प्रक्रिया से पहले भारतीय संविधान के आधिकारिक संस्करण (Official Gazette) या कानूनी विशेषज्ञ (Legal Expert) से परामर्श अवश्य लें।

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