अनुच्छेद 19 ( वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण)

भारत का संविधान

अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को छह महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएँ देता है। ये स्वतंत्रताएँ हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन इन पर कुछ उचित सीमाएँ भी लगाई जा सकती हैं। अनुच्छेद 19(1) — हर भारतीय नागरिक को मिलने वाली 6 स्वतंत्रताएँ (क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने, लिखने, व्यक्त … Read more

संविधान का परिचय (कब लागू हुआ ,क्या है,किसने लिखा,प्रस्तावना

भारत का संविधान

 

 

 

भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह तय करता है कि भारत की सरकार कैसे चलेगी और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य क्या होंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने तैयार किया, इसके निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का विशेष योगदान रहा, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता कहा जाता है। इस प्रकार, भारतीय संविधान देश की एकता, न्याय और लोकतंत्र की मजबूत नींव है।

संविधान का परिचय(कब लागू हुआ,क्या है,किसने लिखा,प्रस्तावना)

1.संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

2.प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, और लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना।वर्तमान में: विभिन्न संशोधनों के बाद, अनुच्छेदों की कुल संख्या बढ़कर 448 हो गई है। अब इनमें 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।

3.संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने लगे और संविधान सभा ने 11 सत्रों में 167 दिन तक बहस की।

4.संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है और देश के संचालन का आधार है।

5.सरकारी संरचना:भारत की सरकार तीन शाखाओं में बंटी है — कार्यपालिका (Executive), विधायिका (Legislature) और न्यायपालिका (Judiciary)।

6.राज्य प्रमुख और संसद:भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं।

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