अनुच्छेद 12 (परिभाषा) एवं अनुच्छेद 13 ( मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां)

भारत का संविधान

भाग 1 और भाग 2 में आपने भारत के संघ और नागरिकता से जुड़े बुनियादी सिद्धांत पढ़े। ये दोनों भाग भारत की संरचना और नागरिकता की नींव रखते हैं।अब हम प्रवेश कर रहे हैं भाग 3 (मूल अधिकार) में, जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है।यहीं से नागरिकों को मिलने वाले मौलिक … Read more

अनुच्छेद 11 ( संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना )

भारत का संविधान

  भारत के संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को और आगे स्पष्ट करता है। यह अनुच्छेद यह बताता है कि भारत की संसद नागरिकता से जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने की पूरी शक्ति रखती है—चाहे वह नागरिकता का प्रदान करना हो, छीनना हो, रखना हो, या नागरिकता के अधिकारों में बदलाव … Read more

अनुच्छेद 10 ( नागरिकता के अधिकारों का बना रहना )

भारत का संविधान

अनुच्छेद 10 कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले भारत का नागरिक था या संविधान के लागू होने के बाद नागरिक बन गया है, वह तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा, जब तक संसद किसी कानून के माध्यम से उसकी नागरिकता में कोई बदलाव न करे।

साधारण शब्दों में—👉 अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून ही आपकी नागरिकता में बदलाव कर सकते हैं।

अनुच्छेद 10 को आसान भाषा में समझें

अनुच्छेद 10 का मतलब है कि भारत की नागरिकता “अपने-आप” खत्म नहीं हो जाती।नागरिकता में बदलाव या समाप्ति केवल संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही हो सकती है, जैसे—नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता संशोधन कानून  आदि के तहत। इससे नागरिकों को एक कानूनी सुरक्षा मिलती है कि उनका नागरिक होने का दर्जा स्थिर और सुरक्षित है।

अनुच्छेद 10 का उदाहरण

उदाहरण 1:

रमेश भारत का नागरिक है। वह 3 साल के लिए दुबई काम करने चला जाता है।➡️ अनुच्छेद 10 के अनुसार रमेश की भारतीय नागरिकता बनी रहेगी।वह सिर्फ विदेश जाने से नागरिकता नहीं खो देता।

उदाहरण 2:

अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तब भी उसकी भारतीय नागरिकता तब तक खत्म नहीं मानी जाएगी,➡️ जब तक भारत की संसद के कानून (जैसे—Citizenship Act) के अनुसार वह नागरिकता समाप्त न कर दी जाए।

अनुच्छेद 10 तब तक खत्म नहीं होती जब तक संसद किसी कानून के तहत समाप्त न करे।

FAQs :

1. क्या अनुच्छेद 10 के अनुसार भारतीय नागरिकता अपने-आप खत्म हो सकती है?

उत्तर – नहींअनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता तब तक खत्म नहीं होती जब तक संसद किसी कानून के तहत समाप्त न करे।

2. क्या विदेश में रहने से भारतीय नागरिकता स है?

उत्तर – नहीं। विदेश में रहने या काम करने से नागरिकता खत्म नहीं होती। नागरिकता समाप्त तभी होती है जब व्यक्ति दूसरी नागरिकता ले ले और कानूनन प्रक्रिया पूरी हो।

3. क्या संसद नागरिकता के नियम बदल सकती है?

उत्तर – हाँ। अनुच्छेद 10 संसद को नागरिकता से जुड़े नियम बनाने, बदलने या समाप्त करने की शक्ति देता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) –

इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। नागरिकता से संबंधित अंतिम निर्णय हमेशा भारत की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकारी नियमों के आधार पर ही मान्य होंगे

 

1 भारतीय संविधान का परिचय कब लागू हुआ किसने लिखा और प्रस्तावना

2 अनुच्छेद 1 (भारत का आधिकारिक नाम क्या होगा )

अनुच्छेद 2 (नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना)

अनुच्छेद 3 (नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नाम में परिवर्तन)

अनुच्छेद 4 ( पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां)

अनुच्छेद 5 ( नागरिकता से संबंधित)

अनुच्छेद 6 ( पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता)

अनुच्छेद 7 ( पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार )

अनुच्छेद 8 (भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार)

अनुच्छेद 9 (विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना)

अनुच्छेद 9 ( विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना

भारत का संविधान

अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है,तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आसान भाषा में समझें – अगर कोई भारतीय दूसरे देश का पासपोर्ट और नागरिकता ले लेता है,तो वह अपने-आप भारतीय नागरिकता खो देता है।चाहे वह व्यक्ति जन्म से … Read more

संविधान का परिचय (कब लागू हुआ ,क्या है,किसने लिखा,प्रस्तावना

भारत का संविधान

 

 

 

भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह तय करता है कि भारत की सरकार कैसे चलेगी और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य क्या होंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने तैयार किया, इसके निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का विशेष योगदान रहा, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता कहा जाता है। इस प्रकार, भारतीय संविधान देश की एकता, न्याय और लोकतंत्र की मजबूत नींव है।

संविधान का परिचय(कब लागू हुआ,क्या है,किसने लिखा,प्रस्तावना)

1.संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

2.प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, और लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना।वर्तमान में: विभिन्न संशोधनों के बाद, अनुच्छेदों की कुल संख्या बढ़कर 448 हो गई है। अब इनमें 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।

3.संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने लगे और संविधान सभा ने 11 सत्रों में 167 दिन तक बहस की।

4.संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है और देश के संचालन का आधार है।

5.सरकारी संरचना:भारत की सरकार तीन शाखाओं में बंटी है — कार्यपालिका (Executive), विधायिका (Legislature) और न्यायपालिका (Judiciary)।

6.राज्य प्रमुख और संसद:भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं।

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