अनुच्छेद 9 ( विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना

भारत का संविधान

अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है,तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आसान भाषा में समझें – अगर कोई भारतीय दूसरे देश का पासपोर्ट और नागरिकता ले लेता है,तो वह अपने-आप भारतीय नागरिकता खो देता है।चाहे वह व्यक्ति जन्म से … Read more