अनुच्छेद 17 ( अस्पृश्यता का अंत )

भारत का संविधान

अनुच्छेद 17 के अनुसार “अस्पृश्यता” का अंत किया जाएगा और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाएगा। “अस्पृश्यता” के उपबंधों का कोई भी उल्लंघन एक अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आसान भाषा में अर्थ (Simple Explanation)अनुच्छेद 17 कहता है कि: उदाहरण (Examples) उदाहरण 1 – अगर कोई व्यक्ति किसी SC … Read more