अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

संविधान सभा हॉल का एक दृश्य

भारत के संविधान के भाग 1, अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस तरह से किया जाएगा।

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे होता है समझिए –

भारत का नक्शा

(क) किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करना:अगर कोई नया इलाका (देश या क्षेत्र) भारत का हिस्सा बनना चाहे,तो संसद उसे भारत के संघ में शामिल कर सकती है।

👉 जैसे — सिक्किम को 1975 में भारत में शामिल किया गया था।

(ख) भारत के अंदर नया राज्य बनाना:संसद चाहे तो भारत के मौजूदा राज्यों में बदलाव करकेनया राज्य बना सकती है या पुराने राज्य को विभाजित कर सकती है।

👉 उदाहरण – बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन।

अनुच्छेद 2

अनुच्छेद 2 से संबंधित महत्वपूर्ण Fप्रश्न 1. अनुच्छेद 2 क्या कहता है?

👉 अनुच्छेद 2 भारत के संविधान का वह अनुच्छेद है जो नए राज्यों के प्रवेश या निर्माण से संबंधित है।इसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि वह किसी विदेशी क्षेत्र या देश को भारत में शामिल कर सकती है या भारत के अंदर नया राज्य बना सकती है।

प्रश्न 2. अनुच्छेद 2 के तहत किसे अधिकार है नया राज्य बनाने या शामिल करने का?

👉 इसके लिए भारत की संसद (Parliament) को अधिकार प्राप्त है। संसद कानून बनाकर किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है।

प्रश्न 3. अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या अंतर है?

👉अनुच्छेद 2: नए राज्यों को भारत में शामिल करने से संबंधित है (बाहर के क्षेत्र को जोड़ना)।अनुच्छेद 3: भारत के अंदर मौजूद राज्यों की सीमाओं में बदलाव, नाम परिवर्तन या नए राज्यों के गठन से संबंधित है।

प्रश्न 4. क्या अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कोई देश भारत में शामिल हुआ था?

👉 हाँ, सिक्किम को 1975 में संविधान के 36वें संशोधन के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था — यह अनुच्छेद 2 का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है।

प्रश्न 5. अनुच्छेद 2 किस भाग (Part) में आता है?

👉 अनुच्छेद 2, भाग 1 (Part I) में आता है — जो “संघ और उसका क्षेत्र” (The Union and its Territory) से संबंधित है।

प्रश्न 6. अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नया राज्य शामिल करने के लिए क्या प्रक्रिया है?

👉 संसद एक साधारण कानून (Ordinary Law) पास करके किसी विदेशी क्षेत्र या राज्य को भारत का हिस्सा घोषित कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती।

प्रश्न 7. क्या केंद्र सरकार सीधे नया राज्य बना सकती है?

👉 नहीं, केंद्र सरकार सीधे नहीं बना सकती। संसद को एक विधेयक पारित करना होता है, तभी नया राज्य बनाया या जोड़ा जा सकता है।

प्रश्न 8. क्या अनुच्छेद 2 केवल विदेशी क्षेत्रों पर लागू होता है?

👉 हाँ, अनुच्छेद 2 भारत से बाहर के क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के लिए बनाया गया है।भारत के अंदर के राज्यों के लिए अनुच्छेद 3 लागू होता है।

प्रश्न 9. अनुच्छेद 2 से संबंधित कौन-से संशोधन सबसे महत्वपूर्ण हैं?

👉7वां संविधान संशोधन (1956) – राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित।36वां संशोधन (1975) – सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया।

प्रश्न 10. अनुच्छेद 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

👉 भारत के क्षेत्र का विस्तार और एकीकरण बनाए रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर नए क्षेत्र या राज्य भारत में शामिल किए जा सकें।

 

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य (Educational & Informational Purpose) से लिखा गया है।यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह (Legal Advice) नहीं है।पाठकों से अनुरोध है कि किसी कानूनी निर्णय या प्रक्रिया से पहलेभारतीय संविधान के आधिकारिक संस्करण (Official Gazette) याकानूनी विशेषज्ञ (Legal Expert) से परामर्श अवश्य लें।

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